
फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के नियमों में बदलाव: 100% इथेनॉल (E100) के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को दी गई मंजूरी
केंद्र सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में 100 प्रतिशत इथेनॉल (E100) ईंधन के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों को शामिल करते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, ये बदलाव प्रभावी हो गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि E85 या E100 ईंधन का इस्तेमाल केवल उन्हीं फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में किया जाना चाहिए, जिन्हें मूल वाहन निर्माता कंपनियों ने इसके अनुकूल बनाया है।
संशोधित नियमों के तहत उत्सर्जन मानकों और परीक्षण आवश्यकताओं का विस्तार किया गया है। साथ ही, हाइड्रोजन-मिश्रित सीएनजी (HCNG), E20 और बायोडीजल मानकों से जुड़े संदर्भों को भी अद्यतन किया गया है। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाली कार का इस्तेमाल करने पर ईंधन की लागत घटकर करीब 25 रुपये प्रति लीटर के बराबर हो सकती है। वहीं, ब्रिकवर्क रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार, देश में वर्तमान में स्थापित 18.25 अरब लीटर की आसवन क्षमता भविष्य की अनुमानित जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।



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